INSURANCE SCHEMES (UPTO 31.03.2019)
योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु | |
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योजना का नाम | राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना |
संक्षिप्त परिचय | राजस्थान के सहकारी साख क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारक सदस्यों के लिए श्री राम जनरल इनश्योरेंस कंपनी एवं शीर्ष बैंक के मध्य दिनांक 16.04.2018 को निष्पादित समझौता अनुसार ऋणी सदस्य का रुपये 188.80 (मय जीएसटी) की प्रीमियम दर पर रुपये 10.00 लाख का बीमा किया जाता है । |
अवधि | 2018-2019 |
पात्र आयु वर्ग | 18 से 70 वर्ष |
पात्रता | किसान क्रेडिट कार्ड धारक सदस्य, शीर्ष सहकारी बैंक, समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं पैक्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सभी सदस्य एवं अमानतदार । |
बीमा कवर | सड़क, अग्नि, रेल दुर्घटना, पानी में डूबना, ऊंचाई से गिरना, कीटनाशक या जहरीला प्रभाव, बिजली करंट एवं साँप काटने आदि दुर्घटना से मृत्यु होने पर 10.00 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति दी जाती है । |
आवेदन का तरीका | ग्राम सेवा सहकारी समिति, संबन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक व शीर्ष सहकारी बैंक की शाखाएँ । |
आवेदन कहाँ किया जावे | शीर्ष सहकारी बैंक / संबन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक / ग्राम सेवा सहकारी समिति । |
क्लेम आवेदन के साथ औपचारिकताएँ | बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर दावेदार द्वारा अपना दावा बैंक / ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से निर्धारित दावा प्रपत्र में वांछित दस्तावेजों के साथ संबन्धित बैंक में प्रस्तुत किया जावेगा । |
संपर्क सूत्र | संबन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति / केन्द्रीय सहकारी बैंक / शीर्ष सहकारी बैंक की शाखाएँ |
** PMJJBY, PMSBY & APY Insurance Schemes are Also Available
योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु | |
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योजना का नाम | सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना |
संक्षिप्त परिचय | राजस्थान के सहकारी साख क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारक सदस्यों के लिए एचडीएफसी लाइफ इनश्योरेंस कंपनी एवं शीर्ष बैंक के मध्य दिनांक 23.04.2018 को निष्पादित समझौता अनुसार ऋणी सदस्य का राशि रुपये 7.47 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति हज़ार की प्रीमियम दर पर न्यूनतम राशि रुपये 1000/- से राशि रुपये 2.00 लाख तक तथा राशि 8.81 (मय जीएसटी) प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष प्रति हज़ार राशि रुपये 2.00 लाख से अधिक से रुपये 10.00 लाख तक की अधिकतम सीमा तक का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है । |
अवधि | 2018-2019 |
पात्र आयु वर्ग | 18 से 79 वर्ष |
पात्रता | किसान क्रेडिट कार्ड धारक सदस्य, शीर्ष सहकारी बैंक, समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं पैक्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सभी सदस्य एवं अमानतदार । |
देय सुविधाएँ | मृत्यु होने पर बीमित राशि (अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक) दी जाती है । |
आवेदन का तरीका | ग्राम सेवा सहकारी समिति, संबन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक व शीर्ष सहकारी बैंक की शाखाएँ । |
आवेदन कहाँ किया जावे | शीर्ष सहकारी बैंक / संबन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक / ग्राम सेवा सहकारी समिति । |
क्लेम आवेदन के साथ औपचारिकताएँ | बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर दावेदार द्वारा अपना दावा बैंक / ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से निर्धारित दावा प्रपत्र में वांछित दस्तावेजों के साथ संबन्धित बैंक में प्रस्तुत किया जावेगा । |
संपर्क सूत्र | संबन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति / केन्द्रीय सहकारी बैंक / शीर्ष सहकारी बैंक की शाखाएँ |
** PMJJBY, PMSBY & APY Insurance Schemes are Also Available